यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रविवार को मोटर वाहन सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता की तारीख को आगामी 31 मार्च 2021 तक बढा दिया है। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
बता दें कि, इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020 और 24 अगस्त 2020 को एक एडवाइजरी जारी कर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अन्तर्गत वाहनों के डॉक्यूमेंट्स की वैधता को बढ़ाया था। मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में एक निर्देशिका जारी की है।
अब तक केंद्र सरकार के आदेशानुसार मोटर वाहन से सम्बंधित सभी तरह के दस्तावेज 31 दिसंबर 2020 तक वैध थें। नई एडवाइजरी में कहा गया है कि, मौजूदा कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन सम्बंधी दस्तावेजों को आगामी 31 मार्च तक वैध करार दिया जाता है। इस आदेश में वो सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 या फिर 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही होगी।
MoRTH ने इस एडवाइजरी में कहा है कि, “प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 31 मार्च, 2021 तक वैध माना जाए। इससे नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।” सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस पत्र में दी गई एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है।