नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने वाहन चालकों को बड़ी खुशखबरी दी है. केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2020 से नवंबर 2021 के बीच समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस (Learning License) की समय सीमा (वैलेडिटी) को अब 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है. कोविड -19 (Covid-19) के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को दो महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. लोगों को परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था. दिल्ली सरकार का यह आदेश साल के अंत तक परमिट, फिटनेस और पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित परिवहन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों के लिए भी मान्य होगा.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग का एक बयान साझा करते हुए कहा, ‘लोगों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस धारकों को आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हमने लर्निंग लाइसेंस (LL) की वैधता अब 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है, जो 01.02. 2020 और 30.11.2O21 के बीच समाप्त हो गई थी.’
दिल्ली की आम जनता के अनुरोध पर और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी डाक्यूमेंट्स की वैधता जो 01.02.2020 से 30.11.2021 के बीच समाप्त हो गई है, को आगे 31.12.2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। pic.twitter.com/8rJAh9BAyO
— Kailash Gahlot (@kgahlot) November 30, 2021
दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस बनाने की समय सीमा बढ़ाई गई
बता दें कि परिवहन विभाग ने अपने फेसलेस सर्विस मॉडल के तहत ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा शुरू की है जो एक आवेदक को घर या कार्यस्थल से ड्राइविंग टेस्ट देने की अनुमति देती है. अब दिल्ली में लर्नर लाइसेंस पाने वाले ऑनलाइन आवेदन दे कर स्लॉट बुक कर सकते हैं. आवेदकों को विभाग के किसी भी कार्यालय में आए बिना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए स्लॉट दिए जाते हैं. परीक्षण पास करने के बाद लाइसेंस आवेदकों के पते पर भेजा जाता है.
अब आप आरटीओ से जुड़े ये भी काम भी करा सकते हैं
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस या डीएल , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्युमेंट्स के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ जाने की अब जरूरत नहीं है. परिवहन विभाग ने इस साल फरवरी से परिवहन सेवाओं के लिए फेसलेस प्रणाली का परीक्षण शुरू किया था और औपचारिक रूप से अगस्त में शुरू किया गया था. हालांकि, इस फीचर में परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट या व्हीकल फिटनेस टेस्ट जैसी चीजें शामिल नहीं हैं.

ऑनलाइन टेस्ट देने में आवेदकों से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के 10 अंक होते हैं. (फाइल फोटो)
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ऑनलाइन टेस्ट देने में आवेदकों से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के 10 अंक होते हैं. ये प्रश्न सड़क सुरक्षा, यातायात संकेत और बहुत कुछ से संबंधित हैं. 6 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे. टेस्ट पास करने के बाद लर्नर्स लाइसेंस अपने आप ऑनलाइन जारी हो जाएगा जिसे आवेदक प्रिंट कर सकता है.
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