Securities and Exchange Board of India: सेबी समय-समय पर गलत गतिविधियों के खिलाफ कदम उठाता रहता है. वहीं अगर सेबी की नजर में कोई अवैध गतिविधि सामने आती है तो सेबी उन पर जुर्माना भी लगाता है. वहीं अब सेबी ने अवैध गतिविधियों को देखते हुए एक कंपनी और दो लोगों पर 94 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है.
इतना लगाया जुर्माना
पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शुक्रवार को सामूहिक निवेश योजना के जरिए जनता से अवैध रूप से धन जुटाने के लिए जीसीए मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और दो व्यक्तियों पर कुल 94 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. ये लोग अमरजीत सिंह चीमा और गुरदीप सिंह हैं. जब कंपनी ने एक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाकर राशि की निकासी की तब वे जीसीए मार्केटिंग के निदेशक थे. कुल जुर्माना जीसीए, चीमा और सिंह के जरिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग देय है.
अतिरिक्त राशि जुटाई
अपने आदेश में सेबी ने पाया कि कंपनी और व्यक्ति जनता से धन जुटाने की गतिविधि में लगे हुए थे, जो एक सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) की प्रकृति में थी. उन्होंने ठेका खेती के नाम पर पैसा वसूल किया था. आदेश के अनुसार, कंपनी ने 09 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2014 तक 428.07 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है और सीआईएस नियमों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना सीआईएस संचालित करके जनता से अतिरिक्त 47.83 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है.
गैरकानूनी लाभ कमाया
सेबी की एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सोमा मजूमदार ने कहा, ‘कंपनी 9 साल से बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अवैध रूप से फंड जुटा रही थी और मार्केट वॉचडॉग ने सीआईएस नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए इन कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं कंपनी ने निवेशकों की कीमत पर 93.08 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ कमाया. इसलिए इस निष्कर्ष पर निकला गया कि 93.08 करोड़ रुपये के बराबर जुर्माना, जो 2013 से कंपनी द्वारा अवैध रूप से जुटाया गया था, संस्थाओं पर लगाया जाना चाहिए.
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